लखनऊ। यूपी आवास विभाग ने नई टाउनशिप नीति-2022 को गुरुवार को ऑनलाइन कर दिया है। नई नीति में लाइसेंस लेने के बाद जमीन खरीदने वाले बिल्डरों को 50 फीसदी स्टांप में छूट देने का प्रावधान किया गया है। https//awas.up.nic. in और https//www.awasbandhu.in वेबसाइट पर 21 सितंबर तक आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं।
ग्राम समाज, सीलिंग और अन्य सरकारी भूमि के हस्तानांतरण के लिए बिल्डरों को शासन तक नहीं भागना पड़ेगा। ऐसे मामलों को मंडलायुक्त आवेदन के 60 दिन में निस्तारित करेंगे।
नई नीति के तहत ये सहूलियतें मिलेंगी
-प्रत्यक्ष विदेश नीति (एफडीआई) के मुताबिक 100 प्रतिशत विदेशी निवेश कर सकेंगे
-परियोजना पूरा करने की अधिकतम अवधि 12 वर्ष होगी
-भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क में 25 से 50 और विकास शुल्क से 100 फीसदी छूट
-परियोजनाओं की स्वीकृति देने के लिए ग्रीन चैनल की व्यवस्था की जाएगी
-टाउनशिप क्षेत्र में 50 प्रतिशत तक विस्तार की अनुमति ले सकेंगे
-टाउनशिप को स्थानीय निकाय को सौंपे जाने तक नहीं देना होगा सीवर और गृहकर
-परियोजना रेरा में पंजीकृत परियोजना को नहीं देनी होगी परफारमेंस गारंटी