नई दिल्ली। पैगम्बर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने विधायक टी राजा सिंह को चेतावनी देते हुए जमानत दे दी है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले बीजेपी नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था लेकिन बाद कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उसे बेल दे दिया. पुलिस ने टी राजा सिंह को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था. इससे पहले बीजेपी ने टी राजा को बीजेपी से निलंबित कर दिया है.
बीजेपी के नेता के खिलाफ कई थानों के बाहर प्रदर्शन
टी. राजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था. इसमें उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी. पैगम्बर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायतें दी गई थीं. इतना ही नहीं, दबीरपुरा, भवानी नगर, रेनबाजार, मीरचौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे.
इन धाराओं में टी राजा पर दर्ज हुआ है केस
टी राजा सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 295 (धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को चोट पहुंचाना या अपवित्र करना) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
बीजेपी ने नूपुर शर्मा से सबक नहीं सीखा: ओवैसी
टी राजा सिंह विवादास्पद टिप्पणी पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी पर हमाल बोला- बीजेपी ने नूपुर शर्मा से कोई सबक नहीं लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को खत्म करना चाहते हैं. एक उपचुनाव के लिए आग लगाना चाहते हैं. बीजेपी मुसलमानों और पैगंबर मोहम्मद से नफरत करती है. बीजेपी के बड़े नेताओं की इजाजत के बिना इस तरह की गंदगी और बकवास बात नहीं कही जा सकती.
कांग्रेस नेता राशिद ने दी आग लगाने की धमकी
टी राजा के विवादित बयान के बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सचिव राशिद खान ने उनकी गिरफ्तारी न होने पर शहर में आग लगाने की धमकी दे दी थी.
उन्होंने कहा था, ‘ अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो शहर में आग लगा दूंगा. कानून-व्यवस्था अगर टूट गई तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा. वह हमेशा से रसूल की शान में गुस्ताखी करता आया है. सीएम सो रहे हैं, गृहमंत्री सो रहे हैं. उन्होंने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया.