एकनाथ शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में दल-बदल कानून तो लागू ही नहीं होता है। यह तभी लगता है, जब विधायक अथवा सांसद किसी दूसरे दल में जाएं या फिर पार्टी को छोड़ दें। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सिर्फ पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और अलग गुट के तौर पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि बहुमत उनके साथ है। सांसद और विधायकों का बहुमत एकनाथ शिंदे गुट के साथ है।
वहीं उद्धव ठाकरे गुट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बागी विधायक पार्टी पर दावा नहीं कर सकते। अब भी एक तिहाई विधायक पार्टी के साथ हैं। उन्होंने दलील दी कि बागी विधायकों को नया दल बनाना होगा या फिर किसी और पार्टी में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे सरकर का गठन भी गलत तरीके से हुआ है और उसके द्वारा लिए गए सभी फैसले अवैध हैं।