लखनऊ। यूपी में एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट (एस्मा) लगा दिया गया है। अब शासकीय, अर्द्धशासकीय और स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर 2020 को छह महीने के लिए लगायी गयी थी।
कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
बयान के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिये गये हैं। सिंघल ने बताया कि राज्य के कार्य-कलापों से संबंधित किसी लोक सेवा, राज्य सरकार के स्वामित्व तथा नियंत्रण के तहत किसी सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा के कर्मचारियों के लिए हड़ताल पर रोक रहेगी।