लखनऊ। कोरोना संक्रमण से बेतहाशा बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए उनके उपचार के लिए तीन और बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों को लखनऊ जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों की भर्ती के लिए आरक्षित करने के आदेश दिए हैं।
लखनऊ की प्रभारी जिला मजिस्ट्रेट डॉ रोशन जैकब ने मंगलवार 20 अप्रैल को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा विषम परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1807 की धारा 2, 3, 4 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 व नियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 के विनियमावली 2020 के अंतर्गत बाध्यकारी आदेश के तहत कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम/उपचार के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में लखनऊ में स्थित अपोलो मेडिक्स इंटरनेशनल लाइफ़साइंसेज लिमिटेड एलडीए कॉलोनी, सहारा हॉस्पिटल गोमती नगर, तथा मेदांता हॉस्पिटल अमर शहीद पथ को भवन परिसर एवं उनमें उपलब्ध बेड, औषधियों एवं रसायन, उपकरणों, मानव संसाधन, रूम, फर्नीचर, बिजली जनरेटर, ऑक्सीजन प्लांट, पेयजल सुविधा, वॉशरूम आदि प्रबंधन सुविधाओं सहित आरक्षित किया जाता है।
आदेश में कहा गया है की तीनों अस्पताल अपनी सारी तैयारियां पूरी कर जिला मजिस्ट्रेट तथा मुख्य चि၇कित्सा अधिकारी लखनऊ को सूचित करें, साथ ही यह भी कहा गया है कि इस आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार का विरोध करना राष्ट्रीय प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत दंडनीय होगा।