नई दिल्ली। कोविड-19 के प्रकोप के बीच लगे लॉकडाउन की वजह से इस साल केंद्र सरकार ने परिवहन के नियमों में 31 दिसंबर तक छूट दी थी. इसी वजह से परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की. हालांकि, 31 दिसंबर के बाद से अवैध लाइसेंस रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. लिहाजा यदि आपके लाइसेंस और आरसी की वैधता समाप्त हो चुकी है तो नए साल से पहले इन्हें रिन्यू करा लें वरना वाहन चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
बिना लाइसेंस वालों पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
नए मोटर वाहन के नियमों के अनुसार, अगर कार या दोपहिया वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है या उनके डीएल की वैधता समाप्त हो जाती है तो पकड़े जाने पर 5 हजार का जुर्माना लग सकता है. परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, यदि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर के बाद ट्रैफिक नियमों में छूट आगे नहीं बढ़ाई तो चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
इस तरह से रिन्यू होगा DL और आरसी
यदि अपने डीएल और आरसी को रिन्यू कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर विजिट करना होगा. इसके बाद आपको साइट पर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसे क्लिक करते ही आपसे डीएल नंबर की डिटेल पूछी जाएगी. इसे फिल करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा और फिर किसी नजदीकी RTO कार्यालय जाकर स्लॉट बुक करने के लिए पेमेंट करना होगा. आरटीओ कार्यालय में आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा. इसके बाद आपका लाइसेंस रिन्य हो जाएगा. बता दें कि ठीक इसी तरह से आप अपने आरसी को भी रिन्यू कर सकते हैं.