पद्मपति शर्मा
तबलीगियो की अश्लीलता, थूकना, मूतना, शौच, पुलिस पर हमले और संक्रमण के बावजूद मस्जिदों में उनके छिपने की खबरें मीडिया को दबा देनी चाहिए थी ? मीडिया ने कोरोना वायरस के खिलाफ लडी जा रही जंग में अपनी जान की परवाह न करते हुए देश को इस कट्टर दकियानूसी जमात की कारस्तानियो को उजागर करने का जो काम किया उसके लिए तो देश मीडिया को सलाम कर रहा है।
लेकिन एक कौम के कुछ सिरफिरे मुल्लों को इसमे हिन्दु – मुसलमान नजर आया और एक ऐसी ही कट्टरवादी jamiyat ulma-e-hind जमीयत उलमा-ए-हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी करोना के योद्धाओं की जमात के प्रमुख अंग मीडिया पर लगाम लगाने के लिए पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। उसने याचिका मे आरोप लगाया कि Nizammuddin Markaz निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात के बारे में झूठी खबरों से मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिशें के अलावा दो समुदायों के बीच वैमनस्यता के बीज बोने का काम कर रही है ।लिहाजा हमारी शिकायत की सख्त बुनियाद पर कोर्ट मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करे।
ये मौलाना अरशद मदनी जनाब वही शख्स हैं जो राम मंदिर पर पांच जजों की खंडपीठ के एकमत से दिये फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गये थे बेआबरू होने के लिए। दारूल हरब का ख्वाब देखने वाले ये मौलाना जालिम वहाबियो की मानिन्द बेतरतीब दाढी और सफाचट मूछ रखते हैं। ये बाबर को अपना हीरो अपना पूर्वज मानते हैं। जब कभी टीवी पर डिबेट मे बुलाए जाते हैं तो जहर ही उगलते हैं। पुरी दुनिया में इस्लाम और शरिया कानून के राज की सोच वाली तबलीगी जमात के ये पैरोकार हैं।
ये जनाब कोर्ट में याचिका दायर करते समय शायद भूल गये थे कि मरकज के अमीर मौलाना साद के वायरल आडियो मे कोरोना को कोई बीमारी नहीं मुसलमानों को आपस मे जुदा करने की साजिश करार दिया गया था और कहा गया था कि डाक्टरों की सलाह मत मानो फासला मत रखो, सट कर रहो, साथ खाना खाऑ। अल्लाह आपको कुछ नहीं होने देगा। नतीजा सामने है। लाकडाउन की मियाद जिसको आज पूरी होनी थी, तीन मई तक आगे बढ गयी। इन तबलीगियो के आका का हुक्म मानने की सजा देश को मिल रही है।
जिन तबलीगी जमातियों को क्वारंटाइन या एकान्तवास में भेजा गया, वहाँ जिस तरह की उनकी ओर से शैतानी हरकतें हुई वह एक इतिहास है।
न्याय की देवी की आख पर पट्टी बंधी है, न्याय करने वालों पर नहीं। आखिर वे भी उसी समाज मे रहते हैं और देखते हैं जो घटित होता है। यही कारण है कि सोमवार को मदनी साहब को एक तरह से लताडते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया का गला नहीं घोंट सकते। मीडिया के खिलाफ रोक का अंतरिम आदेश नहीं दे सकते। आप अपनी शिकायत प्रेस काउंसिल से कर सकते हैं। दो सप्ताह बाद हम सुनवाई करेंगे।
सुनवाई जब शुरू होगी और जब एक के बाद एक तबलीगी जमात के काले कारनामें सामने आएंगे तब इन्हीं मौलाना साहब को मुँह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी।