Fight Against Corona Virus : यूपी में अब तक दो चरणों में 208 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 3489 लोग क्वारंटाइन

लखनऊ। कोरोना की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में अब तक दो चरणों में 208 हॉटस्पॉट चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है। इन क्षेत्रों में अब तक कुल 3489 लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में फायर टेंडर से सैनिटाइजेशन कराया जा रहा हैं। इन क्षेत्रों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में 146 हॉटस्पॉट चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें अब तक 1,71,232 मकानों को सूचीबद्ध कर 9,78,055 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है। इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 401 कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं। इसके अलावा 2470 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों में से 2427 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। दूसरे चरण में 62 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें अब तक 1,62,664 मकान सूचीबद्ध कर 9,50,828 व्यक्तियों को चिह्नित किया गया है। दूसरे चरण में शामिल हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 80 कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं। इन क्षेत्रों में 1062 व्यक्ति संस्थागत क्वारंटाइन में रखे गए हैं।

बिना अनुमित नहीं होगा फूड पैकेट का वितरण

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था फूड पैकेट वितरित नहीं करेगी। बिना अनुमति फूड पैकेट बांटने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सूबे में 720 सरकारी तथा 1756 स्वैच्छिक कम्युनिटी किचन के जरिए 12,20,867 लोगों को फूड पैकेट वितरित किए गए हैं।

अब तक 16,572 मुकदमे दर्ज

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब तक धारा 188 के तहत 16572 एफआइआर दर्ज की गई हैं। वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान 21967 वाहन सीज किए गए हैं और करीब साढ़े छह करोड़ रुपये शमन शुल्क वसूला गया है। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के खिलाफ 395 मुकदमे दर्ज कर अब तक 170 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के तहत अब तक 255 मामलों में साइबर सेल को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस को आपदा प्रबंधन अधिनयम के तहत कार्रवाई का अधिकार

आपदा प्रबंधन अधिनयम-2005 के अध्याय-10 की धारा 51 से 59 के अंतर्गत किए गए किसी अपराध में थानाध्यक्ष को संबंधित कोर्ट में परिवाद दायर कर आगे की कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने इसका शासनादेश जारी किया है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के मद्देनजर पुलिस को कार्रवाई की यह शक्तियां प्रदान की गई हैं। अपर मुख्य सचिव द्वारा इस बाबत जारी शासनादेश में बताया गया कि अब तक लॉकडाउन के दौरान दर्ज विभिन्न मुकदमों में आपदा प्रबंधन अधिनयम की धाराएं भी शामिल हैं। थानाध्यक्ष ऐसे मामलों में अब आपदा प्रबंधन अधिनयम की धारा 51 से 59 तक के तहत संबंधित कोर्ट में परिवाद दायर कर उन बिंदुओं की विवेचना भी करेंगे।

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