अब शराब की दो दुकानें ही रख सकेगा एक शख्स, 90 दिन में वापस होगी बैंक गारंटी, योगी कैबिनेट से पास हुए ये प्रस्ताव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने कैबिनेट बैठक में 10 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें नई आबकारी नीति (New Excise Policy), यूपीपीसीएल एवं उसके निगमों के उदय योजना, गोवर्धन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग (Govardhan Panchkosi Parikrama Marg) के चारों ओर 10 मीटर चौड़ी सड़क के निर्माण जैसे फैसले शामिल हैं. कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति का निर्धारण कर दिया गया है. इसके अनुसार, टेंडर सिस्टम ऑनलाइन रहेगा. पिछली बार आबकारी विभाग ने 27 हजार करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था, इस बार 31,600 करोड़ का टारगेट रखा गया है.

पूरे प्रदेश में शराब की दुकानों का नवीनीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और उन्हें एक साथ ऑनलाइन किया जाएगा. एक प्रार्थी सिर्फ 2 दुकानों के लिए लाइसेंस रख पाएंगे. ब्रांड और लेबल अप्रूवल सिर्फ सिंगल स्टेज पर होगा. ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है. माइक्रो ब्रेवरी में एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया गया है. बीयर शॉप पर वाइन भी बिकेगी. 90 दिन में बैंक गारंटी वापस होगी. क्रूज पर भी शराब के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे.

इसके अलावा इन प्रस्तावों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है-

    1. यूपीपीसीएल एवं उसके निगमों के उदय योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय 2019-20 में लिए गए 150 करोड़ की अतिरिक्त सीमा शीघ्र किए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास किया गया है.
    1. उदय योजना के प्रस्तर 8.4 के अंतर्गत लिए जाने वाले 1784.56 करोड़ की अधिक शासकीय प्रत्याभूति दिए जाने अथवा पूर्व की भांति शुल्क माफ किए जाने के संदर्भ में प्रस्ताव पास किया गया है.
    1. गोवर्धन पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 177 करोड़ का धन स्वीकृत किया गया है. इस धन से 19 महीने में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर 10 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा.
    2. पतंजलि आयुर्वेद के पक्ष में 2 नवम्बर 2016 के भूमि से सम्बंधित शासनादेश के तहत अनुमन्य सुविधाओं मेसर्स पतंजलि फ़ूड को अनुमन्य कराए जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास.
    1. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी विद्युत वितरण निगम के लिए उदय योजना के लिए क्लाज 8.4 के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लिए गए एवं लिए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण हेतु शासकीय प्रत्याभूत धनराशि 1784.56 करोड़ की अतिरिक्त सीमा स्वीकृत किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है.
    1. मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के पक्ष में निर्गत शासनादेश के अंतर्गत भूमि से संबंधित अनुमन्य सुविधाओं को मेसर्स पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को अनुमन्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास.
    1. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अंतर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियासतों के संबंध में प्रस्ताव पास.
  1. प्रदेश में पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस और विधि विज्ञान विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 के प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव पास.

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