नई दिल्ली। SC/ST एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर पुरानी याचिका और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के ख़िलाफ़ दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए जजों की नई बेंच का गठन होगा. सरकार की ओर से एक्ट में किए गए संशोधन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने आज भी इनकार किया. अब इसकी सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन होगा क्योंकि वर्तमान बेंच में जज जस्टिस सीकरी मार्च में रिटायर हो रहे हैं.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस ललित की बेंच ने इस एक्ट पर फैसला दिया था, जिसमें गिरफतारी से पहले पुलिस के उच्च अधिकारियों से इजाज़त लेने और आरोपी को अग्रिम ज़मानत मिलने का फैसला दिया था जिसके ख़िलाफ़ केन्द्र सरकार और अन्य कई पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई थीं लेकिन जस्टिस गोयल के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए जस्टिस ललित के साथ नए बेंच का गठन होना है.