नई दिल्ली। फ़र्ज़ी पैन जालसाज़ी मामले में सपा नेता आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड जालसाज़ी मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आज़म की अंतरिम ज़मानत का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि मामले में कोर्ट 4 हफ्ते के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करे और मुखबिर का बयान दर्ज होने के बाद आज़म खान और अब्दुलाह आज़म को ज़मानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड जालसाजी मामले में आज़म खान और अब्दुल्लाह आज़म की अंतरिम ज़मानत याचिका का निपटारा किया।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आज़म खान और उनके बेटे अबुल्लाह आज़म की ज़मानत याचिका का विरोध किया। उत्तर प्रदेश की तरफ से वकील S.V राजू ने कहा आज़म खान पर कई संगीन मामलो में FIR दर्ज है, वह अपराध करने के आदि है, इस लिए आज़म खान को ज़मानत नहीं दी जानी चहिए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मामले में पहला पैन कार्ड मौजदू होने के बाद भी दूसरे पैन कार्ड को जारी कराया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छुपाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कहा कि पाकिस्तान चले गए एक व्यक्ति की लाखों रुपये की प्रॉपर्टी को गलत तारिक से अपने नाम किया गया, आज़म खान को अपराध करने की आदत है।
आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा सरकार ने पासपोर्ट और पैन पैन कार्ड मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया जबकि इस मामले में मुख्य FIR में आज़म खान को ज़मानत मिल चुकी है, मुझको जेल में रखने के लिए सरकार ने एक ही मामले में अलग अलग FIR दर्ज किया है, अबुल्लाह आज़म खान को भी मामले में ज़मानत मिल चुकी है।
आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा आज़म खान को तीन मामलों को छोड़ कर सभी मामलों मे ज़मानत मिल चुकी है। आज़म खान के वकील सिब्बल ने कहा कि कुल 87 FIR दर्ज की गई है, कल एक नई FIR दर्ज हुई है, 84 मामलों में ज़मानत मिल चुकी है।