HC ने रोकी राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी, CBI चीफ ने छीनीं शक्तियां

नई दिल्ली। सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने सोमवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को 2 बजे दिन में होगी. वहीं सीबीआई के डीएसपी देविन्दर कुमार को अदालत ने इस मामले में 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है.

इधर इस मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे राकेश अस्थाना से उनकी सारी जिम्मेदारी ले ली है. इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने ये कार्रवाई की है. राकेश अस्थाना जिन केस की जांच कर रहे थे, उनसे वे मामले ले लिए गए हैं.

सीबीआई में अब नंबर दो का कोई पद नहीं नहीं रहा पया है. बता दें कि सीबीआई के पदानुक्रम में राकेश अस्थाना दूसरे नंबर पर थे. हालांकि वे स्पेशल डायरेक्टर अब भी बने हैं, लेकिन इस पद के साथ मिलने वाली शक्तियां अब उनके पास नहीं रह गई हैं.

आलोक वर्मा की इस कार्रवाई का असर यह भी हुआ है कि राकेश अस्थाना अब किसी केस के साथ नहीं जुड़े रहेंगे. सीबीआई में वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को हेड कर रहे थे. ये एसआईटी विजय माल्या केस, मोइन कुरैशी केस और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर चल रहे केस की जांच कर रही थी.

अस्थाना अब इन मामलों के साथ नहीं जुड़े रहेंगे. बता दें कि देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई इस वक्त अपने घर में करप्शन के घोर आरोप से जूझ रही है. 15 अक्टूबर को सीबीआई ने एक प्रत्याशित कदम में उठाते हुए अस्थाना के खिलाफ  केस दर्ज करवाया था. सीबीआई ने इस मामले में कहा था कि एक को रफा-दफा करने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी.

इधर अस्थाना ने कहा है कि रिश्वत तो ली गई थी, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस रिश्वत को सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने लिया था न कि उन्होंने. राकेश अस्थाना इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गये हैं.

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