इनकम टैक्स केस में कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या तीन साल तक सो रहे थे। कोर्ट ने अपना फैसला भी रिजर्व रखा है। कांग्रेस ने इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा उसकी अप्लीकेशन अस्वीकार करने को लेकर कोर्ट का रुख किया था। ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को 105 करोड़ से ज्यादा के बकाए टैक्सेज की वसूली को लेकर नोटिस जारी किया है।
जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने की बेंच ने यह कहते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया किया इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई खामी नहीं नजर आती है। कोर्ट ने गौर किया कि कांग्रेस के खिलाफ यह कार्रवाई साल 2021 में शुरू हुई थी। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पूछा कि क्या अभी तक सो रहे थे। बेंच ने यह भी कहाकि इस मामले को बहुत ही गलत ढंग से हैंडल किया गया है।