लॉकअप में 23 मिनट; वर्दी की ताकत के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट ने सिखा दिया सबक

लॉकअप में 23 मिनट; वर्दी की ताकत के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट ने सिखा दिया सबकनई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बेवजह आधे घंटे तक लॉकअप में रखे गए एक शख्स को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संदेश साफ जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते हैं। खास बात यह है कि यह जुर्माना पुलिसकर्मियों को अपनी सैलरी से भरना होगा।

कोर्ट पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने पिछले साल सितंबर में अवैध तरीक से हिरासत में रखे जाने की वजह से मुआवाजे की मांग की थी। दरअसल, पुलिस को शिकायत मिली थी कि ‘लेडी को सब्जी वाले ने चाकू मार दिया है।’ पुलिस जब वहां पहुंची तो महिला और याचिकाकर्ता मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुलिस उसे उठा लाई और लॉकअप में बंद कर दिया। 11:01 बजे से 11:24 तक उसे लॉकअप में बंद रखा गया। याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसे बिना किसी एफआईआर और प्रक्रियाओं का पालन के हिरासत में लिया गया और लॉकअप में भी बंद किया गया।

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