मनीष सिसोदिया की सैलरी वाली दिक्कत होगी दूर, जेल में बंद नेता को कोर्ट ने दी राहत

मनीष सिसोदिया की सैलरी वाली दिक्कत होगी दूर, जेल में बंद नेता को कोर्ट ने दी राहतदिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक नया बैंक खाता खोलने की अनुमति दे दी क्योंकि उनका पिछला खाता प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर लिया है। सिसोदिया जिन्हें भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया ने अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर नया बैंक खाता खोलने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति मांगी। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि उनका पिछला बैंक खाता, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, शकरपुर शाखा में था, जहां उनका वेतन जमा होता है, अटैच होने के कारण उनके परिवार को उससे पैसे निकालने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

ईडी ने आरोपी अमनदीप ढल को उनके द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार उनसे हुई पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज की एक प्रति भी प्रदान की। अदालत ने अब मामले को 22 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बता दें कि ईडी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और मामले में अब तक पांच आरोपपत्र दायर कर चुकी है। सिसोदिया को पहले 26 फरवरी को सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने और बाद में 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी द्वारा जांच किए गए दो मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई हैं और उनकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *