सूरत जिला न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में 21 महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है। बुधवार (2 अगस्त, 2023) को कोर्ट ने इस्माइल उर्फ यूसुफ सलीम हाजत को इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई।
इस साल की शुरुआत में सूरत के सचिन इलाके में एक छोटी बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के अपराध के दोषी इस्माइल यूसुफ हाजत को मौत की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि दोषी इस्माइल उर्फ यूसुफ सलीम हाजत ने न सिर्फ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बल्कि अपनी हवस मिटाने के लिए बच्ची के कोमल अंगों के साथ क्रूरता भी की। जिसके चलते आखिरकार लड़की की मौत हो गई।
21 महीने की बच्ची से बलात्कार और हत्या
गौरतलब है कि इसी साल फरवरी महीने में सूरत के गाँव में रहने वाली 21 महीने की मासूम बच्ची की उसी गाँव में पड़ोस में रहने वाले 23 साल के इस्माइल नाम के युवक ने हत्या कर दी थी। दोषी इस्माइल उर्फ यूसुफ सलीम हाजत अक्सर बच्ची के घर आता-जाता था। 27 फरवरी 2023 की शाम भी वह हर दिन की तरह बच्ची को खेलाने के लिए ले गया।
जब इस्माइल देर तक नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच बच्ची का शव खुली जगह पर झाड़ियों में मिला। परिवार द्वारा तुरंत सूचना दिए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों सहित पुलिस का काफिला मौके पर पहुँचा। वहाँ घटना के बाद आसपास के लोग भी जुट गए। मौके पर पहुँची पुलिस को बच्ची के माता-पिता ने बताया कि बच्ची को पड़ोस में रहने वाला इस्माइल खेलाने के लिए ले गया था। लिहाजा, पुलिस की गहन जाँच के बाद कुछ ही घंटों में दोषी इस्माइल उर्फ यूसुफ को पकड़ लिया गया।
जब यह घटना सामने आई तो सरकार, प्रशासन से लेकर पुलिस तक अलर्ट मोड में आ गई। महज 11 दिन की अल्प अवधि में आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया गया। मामले में पुलिस ने 85 दस्तावेजी सबूत पेश किए और 48 गवाहों के बयान लिए। बता दें कि इस मामले में आख़िरकार 431 पेज की चार्जशीट दायर की गई।
पुलिस जाँच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियाँ भी सामने आईं। उदाहरण के तौर पर दोषी इस्माइल यूसुफ हाजत के मोबाइल फोन से 200 से ज्यादा अश्लील फोटो और वीडियो मिले थे। इसके अलावा उसकी सर्च हिस्ट्री चेक करने पर पता चला कि उसने एक छोटे बच्चे को कैसे मारा जाए, इस पर भी सर्च किया था।
मौत की सजा की माँग
गौरतलब है कि इससे पहले 31 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तमाम सबूतों के आधार पर आरोपित इस्माइल को दोषी करार दिया था। जिसके बाद सजा सुनाने के लिए 2 अगस्त का दिन तय किया गया था।
बता दें कि सरकारी वकील ने इस मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक माना और दोषी के लिए मौत की सजा की माँग की थी। इसके साथ ही सूरत में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले इस्माइल के खिलाफ सीआरपीसी 73 के तहत कार्रवाई कर एकांत कारावास की प्राथमिक सजा की भी माँग की गई थी।