दिल्ली पुलिस ने नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध, 4 बजे फैसला

दिल्ली पुलिस ने नहीं किया बृजभूषण शरण सिंह की जमानत का विरोध, 4 बजे फैसलानई दिल्ली। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शाम  4 बजे के आसपास अदालत अपना फैसला सुना सकती है। आज बृजभूषण शरण सिंह अदालत में पेश हुए थे। बता दें कि महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर चुकी है।

18 जुलाई को सुनवाई के दौरान एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह की कोर्ट ने कहा था कि नियमित जमानत पर बहस के बाद फैसला किया जाएगा। वहीं कोर्ट ने चीर्जशीट की बुनियाद पर सात जुलाई को आरोपियो को पेश होने के लिए समन किया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस के वकील ने उनकी जमानत का विरोध किया था लेकिन 20-20 हजार के निजी मुचलके पर दोनों को अंतरिम जमान दे दी गई थी।

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