नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल में पर्यटन सीजन के दौरान हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने को स्वतः संज्ञान लेती जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि कि अगर इस समस्या को जल्द नहीं सुलझाया गया तो नैनीताल के हालात भी जोशीमठ की तरह हो सकते है।
कोर्ट ने कहा कि प्रसाशन ने ट्रैफिक मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर रखा है। जिसकी वजह से अव्यवस्था पैदा हो रही है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नैनीताल में पार्किंग की जगह कम है, इसलिए हेली सेवा शुरू करें व तल्लीताल से मल्लीताल के लिए इलेक्ट्रिक फेरी या केबिल कार की व्यवस्था हो ,शटल सेवा बढ़ाई जाय। कोर्ट ने नगर पालिका से पूछा है कि माल रोड में कितने ई रिक्शा चल रहे है।
अधिवक्ता प्रभा नैथानी ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर शिकायत की थी। मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर मामले को बुधवार को जनहित याचिका के रूप में सूचीबद्ध करते हुए सुनवाई की। पत्र में कहा गया कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है।
यातायात पुलिस ट्रैफिक को आसानी से चलाने में नाकाम
दाखिल की गई याचिका में जाम की समस्या पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया कि सीजन के दौरान हजारों पर्यटक अपने वाहनों और टैक्सी से यहां आते हैं, जो जाम का मुख्य कारण हैं। उच्च न्यायालय की तरफ से समय समय पर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को ट्रैफिक सुधारने के लिए निर्देश जारी हुए हैं, परंतु समस्या का हल आज तक नहीं निकला। यातायात पुलिस ट्रैफिक को आसानी से चलाने में नाकाम साबित हुई है । जिससे स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को समय पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है।
ट्रैफिक जाम का ये है कारण
इसके साथ ही साथ पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण होटल व्यवसायी भी पर्यटकों की गाड़ियों को सड़क पर ही पार्क करवा रहे है। एम्बुलेंस कई बार एम्ब्युलेंस समेत मरीजों भी ट्रैफिक जाम का शिकार हुई हैं। कालाढूंगी, भवाली और हल्द्वानी से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग नही हो रही है। जिससे जाम के हालात पैदा होते हैं और पुलिस खुद मूकदर्शक बनी रहती है।
जू शटल सेवा शिफ्ट करने की है अपील
इस याचिका में अपील की गई है कि इंडिया होटल के पास जू शटल सेवा लगी रहती है जिसकी वजह से और जाम लग जाता है। उसे भी आगे शिफ्ट किया जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ गुरुवार को भी इस मामले पर सुनवाई करेगी।