नोएडा/लखनऊ। सेक्टर-37 के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाली चार वर्षीय बच्ची के साथ बाथरूम में युवक द्वारा डिजिटल रेप करने का मामला सामने आया है। बच्ची की मां ने इस बारे में सेक्टर-39 थाने में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।
पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज
महिला का आरोप है कि सात सितंबर को स्कूल के बाथरूम में युवक ने उनकी बेटी के साथ डिजिटल रेप किया। बच्ची ने कई दिन बाद घर पर आकर उनको सारी बात बताई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ पोक्सो एक्ट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की ओर से चार टीम लगाई गई हैं।
एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया कि स्कूल की सात और आठ सितंबर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। सात सितंबर की फुटेज में बच्ची स्कूल के बाथरूम में जाती नजर आ रही है। इसके कुछ देर बाद वह बाहर आ जाती है। इस दौरान उसके साथ कोई भी नजर नहीं आया। पुलिस ने बच्ची की मेडिकल जांच भी कराई है। पुलिस का दावा है कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, पुलिस मामले की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले में स्पष्ट रिपोर्ट सामने आए।
डिजिटल रेप का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यौन उत्पीड़न इंटरनेट के माध्यम से किया गया हो। डिजिटल रेप शब्द दो शब्दों डिजिट और रेप को जोड़कर बना है। अंग्रेजी शब्दकोश में डिजिट उंगली, अंगूठा, पैर की उंगली को भी कहा जाता है। अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप कहलाता है। विदेश की तरह भारत में इसके लिए कानून बना है।
पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
2022 मई में सेक्टर-39 कोतवाली क्षेत्र में डिजिटल रेप का मामला सामने आया था। 81 साल का एक मशहूर पेंटर सात साल से एक नाबालिग के साथ डिजिटल रेप कर रहा था।
21 जनवरी 2019 को सेक्टर-39 थानाक्षेत्र में अकबर अली नाम के आरोपी ने पड़ोस में रहने वाली तीन वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर डिजिटल रेप किया था।
दुष्कर्म मामले में युवक को 20 साल की कैद
गाजियाबाद। नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को मंगलवार को ही दोषी ठहराया था। विशेष न्यायाधीश ईश्वर सिंह की अदालत ने 13 साल की पीड़िता को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी अभियुक्त सुहेल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।