नई दिल्ली। पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) के खिलाफ टिप्पणी (Comment) मामले में भाजपा (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. वकील अबू सोहेल (Abu sohail) ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी. याचिका में अधिकारियों को नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने और और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नफरत भरे बयान और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए.
भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता अबू सोहेल को याचिका वापस लेने का सुझाव दिया. पीठ ने कहा कि यह सरल और अहानिकर लग सकता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं. इसके बाद सोहेल ने अपनी याचिका वापस ले ली और इस तरह याचिका खारिज कर दी गई.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका में नूपुर शर्मा के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई थी. क्योंकि नूपुर के बयान ने संबिधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 26 और 29 और अन्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. याचिका में मांग की गई थी कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ नफरत भरे बयान और मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उन पर कार्रवाई करें और उन्हें गिरफ्तार करें.