आज से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) महंगा हो गया है। यानी अब आपको इसका प्रीमियम ज्यादा देना होगा। दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की प्रीमियम में बढ़ोतरी की है। इस वजह से टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर को खरीदना महंगा हो गया है। नया प्रीमियम पुराने और नई सभी तरह के व्हीकल पर अप्लाई होगा। प्रीमियम बढ़ने का मतलब ये भी हो जाता है कि अब आप कोई नया व्हीकल खरीदते हैं तब उसके लिए ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे।
आज से आप नया टू-व्हीलर खरीदते हैं तब उसके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 17% अधिक महंगा होगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम के बढ़ने से व्हीकल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है।
पुराने टू-व्हीलर का इंश्योरेंस महंगा
>> मान लीजिए आप कोई ऐसा टू-व्हीलर प्लान कर रहे हैं जिसका इंजन 150cc से तो ज्यादा है, लेकिन 350cc से कम है, तब आपको इसकी इंश्योरेंस पर 15% तक ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। यानी ऐसी बाइक के लिए 1366 रुपए तक खर्च करने होंगे।
>> जिन बाइक में 350cc या उससे ज्यादा पावर का इंजन दिया है उसके लिए 2,804 रुपए खर्च करने होंगे। ये कीमतें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (Third Party Insurance) के लिए हैं।
नए फोर-व्हीलर 23% तक ज्यादा प्रीमियम
अब आप नई कार खरीदते हैं तब उसके लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 23% ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। ये उन कारों के लिए है जो 1000cc तक की हैं और 3 साल के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। 1000cc से 1500cc तक की नई प्राइवेट फोर-व्हीलर पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम 11% अधिक महंगा होगा।
पुराने फोर-व्हीलर का इंश्योरेंस महंगा होगा
>> अब मान लीजिए आप 1000cc से 1500cc की कार या SUV प्लान कर रहे हैं, तब इसके लिए आपको 6% अधिक प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। यानी अब प्राइवेट फोर-व्हीलर के लिए 3,416 रुपए का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा, जो पहले 3,221 रुपए लगता था।
हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ी राहत
हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए प्रीमियम पर 7.5% की छूट मिलेगी। अब 30 किलोवाट तक कैपेसिटी वाली ई-कार के लिए तीन साल का प्रीमियम 5,543 रुपए होगा। वहीं, 30 किलोवाट से 65 किलोवाट के बीच की ई-कार के लिए तीन साल का प्रीमियम 9,044 रुपए होगा। 65 किलोवाट से ज्यादा की कैपेसिटी वाली ई-कार के लिए अब तीन साल के प्रीमियम के लिए 20,907 रुपए देने होंगे।
क्या है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस
थर्ड पार्टी बीमा कराने वाले वाहन मालिक को ये सुविधा मिलती है कि अगर उस वाहन से होने वाली किसी दुर्घटना में किसी तीसरे का नुकसान होता है तो तीसरी पार्टी को बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर देती है। वाहन दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी बीमा को अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीमा के बगैर वाहन लेकर सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं है।