मुंबई। मुंबई पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर सचिन वाजे को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने बड़ी राहत दी है। उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी गई है। इस मामले में मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हैं। सचिन वाजे के सामने अदालत ने माफी के लिए शर्त रखी थी कि उसे सरकारी गवाह बनना होगा और केस से जुड़े खुलासे करने होंगे। इसे वाजे ने स्वीकार कर लिया। इससे अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल वाजे ने अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि उन्होंने सीबीआई की जांच में सहयोग किया था। गिरफ्तारी से पहले और बाद में उसने पूरी जानकारी दी थी। सचिन वाजे को अनिल देशमुख का भरोसेमंद बताया जाता रहा है।
इसके अलावा ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के केस में भी सचिन वाजे का नाम सामने आया था। वाजे फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। हाल ही में स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाजे की बेल की अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सचिन वाजे प्रभावशाली है और उसके जेल से बाहर निकलने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेशल जज राहुल रोकाडे ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि राजनीतिक दबाव में सचिन वाजे को पुलिस सेवा में तैनाती दी गई थी। वाजे के बैकग्राउंड से पता लगता है कि वह एक प्रभावशाली शख्स है।
पूर्व कमिश्नर के लेटर पर दर्ज हुआ था केस, वाजे पर है वसूली में शामिल होने का आरोप