आसान नहीं आर्यन की आगे की लाइफ:14 शर्तों में से एक भी तोड़ी तो जमानत रद्द होगी, पासपोर्ट कोर्ट में जमा होगा

क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गुरुवार को जमानत मिल गई। हालांकि जमानत के साथ जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने 14 शर्तें भी लगाई हैं। इन पाबंदियों के बाद आर्यन की लाइफ अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहने वाली है। आर्यन के साथ मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है। हालांकि तय वक्त तक रिलीज ऑर्डर जेल न पहुंच पाने की वजह से शुक्रवार को इनकी रिहाई नहीं हो पाई।

अदालत ने जो कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक, आर्यन बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट NDPS अदालत को सौंपना होगा। आर्यन को हर शुक्रवार को NCB ऑफिस जाकर हाजिरी भी देनी होगी।

जूही चावला ने भरा आर्यन का बेल बॉन्ड
बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने शुक्रवार को जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा। वे सेशंस कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़ी हुईं और उनकी जमानती बनने की बात कही। एक्ट्रेस की ओर से उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट को बताया कि उनका नाम पासपोर्ट पर दर्ज है। उनका आधार कार्ड भी जोड़ा गया है। वे आर्यन खान के लिए श्योरिटी दे रहीं हैं। वह आर्यन के पिता की प्रोफेशनल सहयोगी हैं और आर्यन को उनके जन्म से जानती हैं। जज ने जूही के सारे डॉक्युमेंट्स वैरिफाई किए और आर्यन का बेल बॉन्ड जारी कर दिया।

अदालत ने ये 14 शर्तें रखीं

  1. आर्यन की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा।
  2. कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा।
  3. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
  4. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
  5. ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
  6. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
  7. हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
  8. केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
  9. किसी भी समय पर बुलाए जाने पर एनसीबी ऑफिस जाना होगा।
  10. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
  11. एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।
  12. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
  13. आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
  14. अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

शुक्रवार को आर्यन का बेल ऑर्डर जारी हुआ
जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को बेल ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। इसी के आधार पर आर्यन जेल से बाहर आएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के लिए दोपहर को 5 पेज का बेल ऑर्डर जारी किया है।