शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मुनमुन धमिका और अरबाज मर्चेंट की जेल से रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत की 5 पन्नों की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है। आर्यन खान को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
“कोशिश है शाम तक कार्रवाई पूरी हो और आज आर्यन खान जेल से रिहा हो जाएं”- आर्यन के वकील #SatishManeshinde@JournoAmitSingh #AryanKhanBail #AryanKhan #MumbaiDrugsCase #DrugsCase #BombayHC pic.twitter.com/1uMIE4GwDJ
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) October 29, 2021
यदि सूर्यास्त से पहले सारी कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो आर्यन खान शुक्रवार (29 अक्टूबर, 2021) को शाम 6:30 बजे तक आर्थर रोड जेल से रिहा हो जाएँगे। वहीं अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस में जूही चावला जमानत से जुड़ी मुचलके पर सिग्नेचर के लिए मौजूद हैं। उन्होंने बॉन्ड भरकर जमानत की प्रक्रिया पूरी की।
Juhi Chawla is in the Registrar’s cabin to sign the bail surety documents.#AryanKhanBail #AryanKhanCase #JuhiChawla
— Live Law (@LiveLawIndia) October 29, 2021
बता दें कि कोर्ट ने भले ही आर्यन को जमानत दे दी है लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं, जेल से बाहर रहते हुए आर्यन को इन शर्तों का पालन करना होगा। आर्यन कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। उन्हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि आवेदक को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच मुंबई के एनसीबी कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। आवेदक को एनडीपीएस कोर्ट से अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2021
मामले में जाँच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जाँच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपितों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।
हमें हाईकोर्ट का आदेश मिल गया है, प्रक्रिया चालू है। एक बार जज ने ज़मानत स्वीकार कर ली, तो अन्य औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। आज शाम तक प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए: मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में आरोपी आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे pic.twitter.com/qmZTISUA6d
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 29, 2021
आर्यन खान,अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमिचा की ज़मानत ऑर्डर की कॉपी जारी कर दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ 13 शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ₹1 लाख का मुचलका भी शामिल है। जिनमें से पाँच प्रमुख शर्ते ये हैं।
आर्यन खान,अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमिचा की ज़मानत ऑर्डर की कॉपी।बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 शर्तों के साथ जमानत दी है जिसमें ₹1 लाख का SuretyBond है, पासपोर्ट जमा करना होगा, गवाहों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करेगे और हर शुक्रवार 11 से 2 बजे के बीच NCB दफ़्तर में हाज़िर होना होगा। pic.twitter.com/nEECbOpDEl
— जितेंद्र शर्मा (@capt_ivane) October 29, 2021
पाँच प्रमुख शर्तें
- आरोपित (Aryan Khan) को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करना होगा।
- आरोपित, गवाह को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का कोई प्रयास नहीं करेगा।
- आरोपित सह-अभियुक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत का कोई प्रयास नहीं करेगा।
- आरोपित ग्रेटर मुंबई में एनडीपीएस के स्पेशल जज की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकता।
- आरोपित को हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक एनसीबी मुंबई कार्यालय (NCB Mumbai) ऑफिस में उपस्थित होना होगा।
बता दें कि मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फँसे बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को गुरुवार (28 अक्टूबर 2021) को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 3 दिन चले जिरह के बाद जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी स्वीकार की।
गौरतलब है कि आर्यन खान के साथ ही एनडब्ल्यू जस्टिस साम्ब्रे की एकल पीठ ने मामले में सह आरोपितों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दी है। जस्टिस साम्ब्रे ने कहा था कि सभी तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं। बता दें, आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। ड्रग रखने, उसका सेवन करने, प्रतिबंधित मादक पदार्थ की खरीद और बिक्री व साजिश के लिए उनके खिलाफ एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।