नई दिल्ली। कोविड महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को लगातार पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने PAN Card और Aadhaar को लिंक करने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी है.
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर PAN Card और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी डेट बढ़ाने की जानकारी दी. अब इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 की बजाय 31 मार्च 2022 है. यानी टैक्सपेयर्स को इसके लिए 6 महीने का वक्त और मिल गया है.
इतना ही नहीं आयकर विभाग ने आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रियाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है.
बेनामी संपत्ति को लेकर आया ये फैसला
इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन की रोकथान कानून-1988 के तहत संबंधित अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है.
In view of the difficulties being faced by the taxpayers, the Central Govt has extended certain timelines. CBDT Notification No. 113 of 2021 in S.O. 3814(E) dated 17th September, 2021 issued which is available on https://t.co/qX8AZ4HCvf. pic.twitter.com/D3pIf64CoU
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 17, 2021
आयकर विभाग ने इसी साल 7 जून को अपनी नई वेबसाइट शुरू की थी. इसकी लॉन्चिंग के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में टैक्सपेयर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी डेट बढ़ाने की एक वजह ये भी होने की संभावना है.