फिर बढ़ी PAN-Aadhaar लिंक करने की लास्ट डेट, बेनामी संपत्ति पर हुआ ये फैसला

नई दिल्ली। कोविड महामारी के चलते टैक्सपेयर्स को लगातार पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने PAN Card और Aadhaar को लिंक करने की लास्ट डेट एक बार फिर बढ़ा दी है.

ये है PAN-Aadhaar लिंक करने की नई डेट

इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर PAN Card और Aadhaar को लिंक करने की आखिरी डेट बढ़ाने की जानकारी दी. अब इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 की बजाय 31 मार्च 2022 है. यानी टैक्सपेयर्स को इसके लिए 6 महीने का वक्त और मिल गया है.

इतना ही नहीं आयकर विभाग ने आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रियाओं को पूरा करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी है.

बेनामी संपत्ति को लेकर आया ये फैसला

इसके अलावा बेनामी संपत्ति लेनदेन की रोकथान कानून-1988 के तहत संबंधित अथॉरिटी द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है.

आयकर विभाग ने इसी साल 7 जून को अपनी नई वेबसाइट शुरू की थी. इसकी लॉन्चिंग के बाद से इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने में टैक्सपेयर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी डेट बढ़ाने की एक वजह ये भी होने की संभावना है.