लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार बदमाशों, गुडों व अन्य अपराधियों को लेकर सख्त है। इसी क्रम में सरकार ने विधानसभा से उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को पारित करा दिया है। इसके तहत अब लखनऊ और नोएडा में डीसीपी कार्रवाई कर सकेंगे।
बता दें कि विधेयक पास होने से पहले कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास था। विधेयक में मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, गोहत्या, बंधुआ मजदूरी और पशु तस्करी जैसे संगीन अपराधों के लिए कार्रवाई व रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा जाली नोट, नकली दवाओं का व्यापार, अवैध हथियारों का निर्माण और व्यापार, अवैध खनन जैसे अपराधों पर भी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है।
अपराधियों को आसानी से नहीं मिलेगी जमानत
आगे बता दें कि गुंडा एक्ट में पकड़े गए अपराधियों की आसानी से जमानत नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अपराधियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इतना ही नहीं नए प्रावधान के तहत पुलिस अपराधियों को 14 दिन के बजाय अधिकतम 60 दिन के लिए बंद कर सकती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने इसका विरोध करते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।