नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच 21 सितंबर से कई राज्यों में आंशिक रूप से स्कूल खुल गए हैं हालांकि ज्यादातर राज्यों में स्कूल अभी भी बंद हैं. राज्य सरकारों के साथ-साथ, बच्चों के माता-पिता भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में कोई ठोस निर्णय लेने में असमर्थ हैं.
इस बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 (Unlock 5) की गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें स्कूल-कॉलेजों समेत सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर दिशानिर्देश दिए गए हैं.
15 अक्टूबर से खुलेंगे शिक्षण संस्थान
स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को फ्लेक्जिबिलिटी दी गई है. वे स्थितियों को देखते हुए 15 अक्टूबर 2020 के बाद इन्हें फिर से खोलने के लिए निर्णय ले सकेंगे. हालांकि इसके लिए सरकारें स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और दी गई शर्तों का पालन करेंगी.
ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा और इसे लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा. जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और उनके कुछ छात्र शारीरिक रूप से स्कूल में उपस्थित होने के बजाय ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी. छात्रों की स्कूलों में उपस्थिति अभिभावकों की लिखित सहमति से ही लागू होगी. इनके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी-अपनी SOP तैयार करेंगे.
कॉलेजों के लिए गाइडलाइन
उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान खोलने के लिए गृह मंत्रालय की सलाह से निर्णय ले सकते हैं. यहां भी ऑनलाइन क्लास और डिस्टेंस लर्निंग को जारी रखा जाएगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा.
उच्च शिक्षा संस्थानों के पीएचडी स्टूडेंट्स और साइंस-टेक्नॉलॉजी वाले पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए लैब शुरू करने और प्रायोगिक कक्षाएं शुरू करने की भी 15 अक्टूबर 2020 से अनुमति दी जाएगी.
स्विमिंग पूल भी खुलेंगे
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग होने वाले स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति होगी, जिनके लिए खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगा.