नई दिल्ली। अनलॉक 5 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है. 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे. इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की इजाजत होगी. ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही काम करेंगे. यानी कि यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे. इस बाबत देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा.
15 अक्टूबर से स्विमिंग पूल को भी इजाजत
गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है.
मनोरंजन पार्क भी होंगे गुलजार
इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है. गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है.
B2B प्रदर्शनी को भी इजाजत
गृह मंत्रालय ने बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी को भी 15 अक्टूबर से इजाजत दे दी है.
स्कूल पर फैसला 15 अक्टूबर के बाद
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट और दूसरी शिक्षण संस्थाओं को खोलने पर गृह मंत्रालय ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 15 अक्टूबर के बाद इस बारे में फैसला ले सकेंगी. इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूल प्रबंधन और दूसरी एजेंसियों से बात करेंगी.
पढ़ाई-लिखाई के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को अभी भी ज्यादा तरजीह दी जाएगी. छात्रों को शारीरिक रूप से मौजूद होकर पढ़ने के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेरित किया जाएगा.
सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत मिलने पर फिल्म जगत ने खुशी जताई है. फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने ट्वीट कर कहा है कि ये सप्ताह की सबसे अच्छी खबर है.
अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी, सिर्फ उन्हीं अतंरराष्ट्रीय विमान सेवाओं को इजाजत होगी जिन्हें गृह मंत्रालय की इजाजत होगी.
अब 100 से ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत
इससे पहले केंद्र सरकार ने जिन सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों के लिए 100 लोगों को जमा होने की इजाजत दी थी, अब ऐसे आयोजनों में 15 अक्टूबर के बाद 100 से ज्यादा लोग जमा हों सकेंगे. लेकिन इसके लिए निम्नलिखित शर्त होगी.
गृह मंत्रालय के मुताबिक एक बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी, यहां पर अधिकत्तम 200 लोग जमा हो सकेंगे. ऐसे स्थानों में फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर और हैंड वाश का इंतजाम जरूरी शर्त होगी.
खुले स्थानों में मैदान/स्थान के आकार को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करना, फेस मास्क पहनना, थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजर का इंतजाम जरूरी होगा.