नई दिल्ली। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल पर महामारी एक्ट के उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की गई है। सरकार ने इस पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल पर दिल्ली के स्वास्थ्य उपसचिव के आदेश पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
महामारी रोग अधिनियम के तहत हुआ मुकदमा
दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल के खिलाफ यह सख्त एक्शन महामारी रोग अधिनियम के उल्लंघन पर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गंगाराम अस्पताल पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग नियमों के उल्लंघन के चलते एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आइपीसी की धारा 188 के तहत गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज की गई है।
क्या है शिकायत में
पुलिस को मिली एफआइआर में यह कहा गया है कि अस्पतालों को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करना और केवल आरटी पीसीआर ऐप के माध्यम से सैंपल एकत्र करना अनिवार्य था। जबकि सर गंगाराम ने सैंपल एकत्र करने के लिए आरटी पीसीआर का उपयोग नहीं किया।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता राघव चड्ढा द्वारा केंद्र सरकार के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल पर कोरोना पीड़ित मरीजों की जांच में लापरवाही बरतने व जांच रिपोर्ट गलत देने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि यहां 70 फीसद मरीजों की मौत अस्पताल पहुंचने के 24 घंटे में हुई। जांच रिपोर्ट भी पांच से सात दिनों में दी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हाल ही में आरएमएल अस्पताल ने 94 फीसद सैंपल को पॉजिटिव बताया। इसके बाद दिल्ली सरकार ने कुछ सैंपल दोबारा जांच कराई, जिसमें से 45 फीसद सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई।
हालांकि आरएमएल प्रशासन ने अपने बयान में जांच रिपोर्ट गलत होने के आरोप को बेबुनियाद बताया था। साथ ही यह भी कहा था कि इस मामले पर केंद्र व दिल्ली सरकार को जवाब दे दिया गया है।