Lockdown में बच्चों को नहीं देनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टेशन फीस, योगी सरकार ने जारी किया सर्कुलर

लखनऊ। यूपी सरकार की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ला ने सर्कुलर जारी किया है. इसमें सभी जिलाधिकारियों और शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं.सर्कुलर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते मासिक आधार पर फीस लिए जाने, किसी भी छात्र या अभिभावक को 3 महीने की एडवांस फीस जमा के लिए बाध्य न किए जाने,  स्कूल द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन कार्यक्रम से किसी भी छात्र को वंचित न किए जाने और फीस ना भरने की वजह से छात्र का नाम न काटे जाने को लेकर निर्देश दिए गए है.

सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूलों के द्वारा छात्रों से ट्रांसपोर्टेशन फीस ली जा रही है, जबकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं. इसलिए लॉकडाउन तक या स्कूल बंद रहने तक ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं ली जाएगी.

बता दें कि इससे पहले भी नोटिस जारी किया गया था कि कोरोना वायरस के चलते कोई मासिक फीस आगामी तीन माह तक न ली जाए. इसके अलावा ये भी रहा गया कि स्कूल, फीस को तिमाही के बजाय मासिक लें.

यूपी के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में छात्र–छात्राओं से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

 

 

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