नई दिल्ली/ पटना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur Shelter Home case) में मंगलवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) की सजा का ऐलान कर दिया है.
साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक ब्रजेश ठाकुर की नेचुरल लाइफ रहेगी, तब तक उन्हें जेल में जीवन काटना पड़ेगा. हालांकि, अभी और 18 लोगों की सजा का ऐलान नहीं हुआ है,
रोजी रानी को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया था, लेकिन उनकी सजा 3 साल से कम थी. लिहाजा उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि विक्की को सबूत के अभाव में छोड़ दिया था.
वहीं, इस केस में 4 लोगों को रेप, गैंग रेप और पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत दोषी माना गया था. बता दें कि इस केस में 8-9 महीने की सुनाई के बाद फैसला आया है. इस पहले 3 बार मामले में फैसला टल चुका है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केस दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था.