नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत. सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर दी जमानत. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि चिदंबरम को इस मामले में तब तक जमानत नहीं दी जानी चाहिए जब तक इस मामला का ट्रायल शुरू नहीं हो जाता और अहम गवाहों के बयान नहीं दर्ज कर लिए जाते. वहीं, चिदंबरम की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाने की कोशिश की थी कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं भागेंगे. हाइकोर्ट ने भी माना था कि चिदंबरम किसी पद पर नही है इसलिए वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नही कर सकते है और ना ही देश छोड़कर नही भाग सकते है.