34 ट्रांसपोर्ट संगठनों की हड़ताल, सरकार से कोई ठोस रोडमैप नहीं मिलने से बना गतिरोध

नई दिल्ली। नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक फाइन (Traffic fine) कई गुना बढ़ाए जाने के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन (All India Motor Transporters Association) ने आज (19 सितंबर) को देशभर में हड़ताल (Transport Strike) है. मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधनों के साथ लागू कई प्रावधानों को लेकर आंदोलित ट्रांसपोर्टर्स को मंगलवार (18 सितंबर) को केंद्र सरकार (Central Government) और दिल्ली सरकार (Delhi Government) से कोई ठोस रोडमैप नहीं मिलने से गतिरोध कायम है.

34 संगठनों ने घोषित की हड़ताल
ट्रक, टैक्सी, बस सहित 34 संगठनों ने दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में हड़ताल की घोषणा की है. उन्होंने निजी वाहनों के मालिकों, वैन और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों से भी हड़ताल को समर्थन की अपील की है. इस हड़ताल के कारण आम लोगों पर काफी प्रभाव पड़ सकता है. हड़ताल को देखते हुए गाजियाबाद, नोएडा सहित यूपी के कई जिलों के स्कूलों को छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी है.

ट्रैफिक जुर्माना बढ़ाए जाने के खिलाफ हड़ताल
नोएडा और गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ट्रैफिक जुर्माना बढ़ाए जाने के खिलाफ हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है. दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में ट्रकों, बसों और अन्य कमर्शियल वाहनों के मालिक पहले से ही नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध कर रहे हैं.

नए नियम में कई गुना जुर्माने का प्रावधान
आपको बता दें कि एक सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू किया गया है. नए नियमों के उल्लंघन पर पहले के मुकाबले कई गुना जुर्माने का प्रावधान किया गया है. नया कानून लागू होने के बाद से देशभर से तगड़े ट्रैफिक जुर्माने की खबरें लगातार आ रही हैं. यही नहीं नए एक्ट के दुरुपयोग के भी कई मामले सामने आए हैं.

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