बंबई हाईकोर्ट ने कारोबारी राज कुंद्रा को 2020 में शहर की पुलिस द्वारा दर्ज अश्लील फिल्मों के रैकेट संबंध मामले में गिरफ्तारी से बुधवार को अंतरिम संक्षरण दिया, न्यायमूर्ति एसके शिंदे की एकल पीठ ने कुंद्रा द्वारा गिरफ्तारी से पूर्व जमानत के अनुरोध संबंधी याचिका पर पुलिस को 25 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, तब तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया जाता है, एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा कुछ मोबाइल ऐप्स के जरिये अश्लील क्लिपों के प्रसारण से जुड़े मामले में जुलाई में गिरफ्तार किये गये थे, फिलहाल वो जेल में बंद हैं।
उन्होने 2020 के मामले के सिलसिले में पिछले हफ्ते कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जब एक सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी, कुंद्रा ने अपनी याचिका में दावा किया है, कि मामले में अन्य आरोपित को जमानत मिल चुकी है, और इसलिये उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिये।
हाईकोर्ट में बुधवार को याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रजाक्ता शिंदे ने दलील दी कि मामले में राज कुंद्रा की भूमिका अन्य आरोपित से अलग है, उन्होने आवेदन के बारे में और निर्देश प्राप्त करने के लिये समय मांगा। न्यायमूर्ति शिंदे ने उन्हें समय देते हुए कुंद्रा की गिरफ्तारी से अगली सुनवाई यानी 25 अगस्त तक के लिये संरक्षण देने का निर्देश दिया है, कुंद्रा के खिलाफ अक्टूबर 2020 में मुंबई पुलिस साइबर अपराध शाखा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नग्न कामुक सामाग्री के कथित प्रसारण के लिये प्राथमिकी दर्ज की थी, कुंद्रा ने अपनी याचिका में दलील दी कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।