गाजियाबाद। कोरोना वायरस व ईद-उल-फितर के चलते जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 मंगलवार से लागू होकर 31 मई की रात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान विभिन्न आयोजनों व गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
धारा 144 लागू होते ही रहेंगी कई पाबंदी
वैवाहिक कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति
वैवाहिक कार्यक्रम व अंतिम संस्कार में शामिल होने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, अनुमन्य व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियां एवं आवागमन शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति व 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे, विशेष परिस्थितियों के अलावा उनके बाहर निकलने पर रोक रहेगी।
बंद रहेंगे सैलून और मॉल
सैलून, स्पा, मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्पाेर्ट कांप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क समेत अन्य गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्त दो व्यक्ति और दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति अनुमन्य होंगे, जिले के स्कूल कॉलेज अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर मुंह ढकना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर थूकने वाले व्यक्ति से जुर्माना वसूल किया जाएगा।