नई दिल्ली। आज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख है. इस बीच एक ऑर्डर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है. सोशल मीडिया पर तेजी से गलत प्रचार को देखते हुए CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस) ने ट्वीट कर सफाई दी है. इस ट्वीट में साफ-साफ कहा गया है कि रिटर्न फाइल करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त ही है. बाद में ITR फाइल करने पर लेट फाइन भरना होगा. बता दें, पहले रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी जिसे बाद में 31 अगस्त करने का फैसला लिया गया था.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी वजह से आज रिटर्न नहीं फाइल कर पाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा. जुर्माना को लेकर इनकम टैक्स विभाग के क्या नियम हैं उसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
1. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स 31 अगस्त के बाद अगर 31 दिसंबर 2019 तक रिटर्न फाइल करता है तो लेट फाइन के रूप में 5000 रुपये तक देने होंगे. इसे बी-लेटेड रिटर्न फाइल करना कहा जाता है.
2. अगर 31 दिसंबर 2019 की भी समय सीमा गुजर जाती है तो टैक्सपेयर्स (इंडिविजुअल) के पास 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने का मौका होगा. लेकिन, उसे 10000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. बता दें, पहले यह नियम नहीं था. लेकिन, एसेसमेंट ईयर 2018-19 में इस नियम को जोड़ा गया. यह इनकम टैक्स कानून की धार 234 F है.
यह सामान्य नियम है. लेकिन, कानून में कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया गया है. शर्तों और नियमों के मुताबिक, अगर किसी की टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो किसी भी सूरत में उससे 1000 रुपये से ज्यादा की पेनाल्टी नहीं वसूली जा सकती है. अगर आपने समय पर रिटर्न फाइल किया है तो इसके कई फायदे हैं. इससे लोन लेने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सिबिल स्कोर अच्छा होगा. टैक्स रिफंड में कोई दिक्कत नहीं होगी. अगर आप दूसरे देश की यात्रा करना चाहते हैं तो जिन्होंने समय पर रिटर्न फाइल किया है , उन्हें आसानी से वीजा जारी कर दिया जाएगा.