नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की जवाहर लाल यूनिवर्सिटी (JNU) में फरवरी, 2016 में नारों के मामले में पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल करने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक 124ए में दिल्ली सरकार की अनुमति नहीं आती है, आगे की कार्रवाई नहीं होगी.
पुलिस को कोर्ट ने दिया 10 दिन का वक्त
बिना सरकार की इजाजत के कैसे चार्जशीट दाखिल की गई इस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब देने के लिए कहा है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए पुलिस को 10 दिन का वक्त दिया है.
दिल्ली सरकार के पास जाएगी पुलिस!
लेकिन जानकारों की मानें तो इस मामले में दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने में दिक्कत आ सकती है. अगर दिल्ली सरकार अनुमित नहीं देती है तो दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के पास जा सकती है. दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के लीगल डिपार्टमेंट से बातचीत करके ऊपर के कोर्ट में भी जा सकते है.