नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एक चुनिंदा समूह को पुरानी पेंशन योजना चुनने का एक मौका दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है। शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को अधिसूचित किये जाने की तारीख 22 दिसंबर, 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के तहत केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) के तहत पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने के पात्र हैं। संबंधित सरकारी कर्मचारी 31 अगस्त, 2023 तक इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।
चौदह लाख से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्था नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है।
एनएमओपीएस की दिल्ली इकाई के प्रमुख मंजीत सिंह पटेल ने कहा, “केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। हम केंद्र सरकार से एक बार फिर मौजूदा नयी पेंशन योजना में संशोधन करने का अनुरोध करते हैं ताकि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल सके।”
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि इस मुद्दे पर सरकार द्वारा सामना किए गए मुकदमों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। उन्होने कहा, ”देश भर की अदालतों में सैकड़ों मुकदमे हुए, सरकार एक भी मुकदमा नहीं जीत पाई। अदालत के आदेशों के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारियों को लाभ मिल रहा था, हमने सभी पात्र अधिकारियों के लाभ के लिए सामान्य निर्देश जारी करने का निर्णय लिया।”