लखनऊ। योगी सरकार यूपी में बुलडोजर से कार्रवाई करती है, ज्यादातर लोग इस बात से डर रहे होंगे कि ना जाने कब उनकी संपत्ति को भी ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन घबराने की बात नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध संपत्तियों पर की जाती है, इसके लिये नियम बनाये गये हैं, आइये इस बारे में आपको बताते हैं।
यूपी गैंग्स्टर एक्ट की धारा 14ए के तहत अवैध रुप से कमाई गई संपत्ति का ध्वस्तीकरण या जब्तीकरण किया जा सकता है, यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के मुताबिक एक्ट की धारा 27 के तहत भवन गिराने का आदेश देने संबधी नियमों का उल्लेख है, जहां कोई विकास, महायोजना या आंचलिक विकास योजना के उल्लंघन में या एक्ट की धारा 14 में निर्दिष्ट अनुमति, अनुमोदन या स्वीकृति के बिना किया किया है, उसे प्राधिकरण द्वारा भवन स्वामी को नोटिस देकर हटाने या ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है, तय समय सीमा में भवन स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन ना करने पर प्राधिकरण की ओर से निर्माण को हटाया जाता है, ऐसी स्थिति में हटाने का खर्च भूस्वामी से भू-राजस्व के रुप में वसूल होगा, ऐसी वसूली के लिये सिविल न्यायालय में कोई वाद दिखाल नहीं होगा।
सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई के लिये यूपी लोक परिसर अधिनियम 1973 में प्रावधान है, अधिनियम की धारा 04 (1) के मुताबिक यदि निर्धारित प्राधिकारी या तो स्वयं के प्रस्ताव पर या राज्य सरकार या कारपोरेट प्राधिकरण की ओर से प्राप्त आवेदन या रिपोर्ट पर ये राय रखता है, कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परिसर पर अनाधिकृत कब्जा कर रहा है, उन्हें बेदखल कर दिया जाना चाहिये तो प्राधिकारी लिखित रुप से नोटिस जारी करेगा, यदि कोई शख्स सेक्शन 5 की उपधारा (1) के तहत बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करता है, या उसका पालन करने में विफल रहता है, तो निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर उस पर कब्जा किया जा सकता है, इसके लिये आवश्यक बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे या दुरुपयोग रोकने के लिये राजस्व संहिता की धारा 67 में प्रावधान है, अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अथवा अन्य स्थानीय निकाय की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों की बेदखली और उनसे क्षति वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।