नई दिल्ली। INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. ईडी और सीबीआई के मामले में सुनवाई होगी. साथ ही चिदंबरम की हिरासत को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई हो सकती है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोमवार तक ईडी चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है. चिदंबरम के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्री अरेस्ट को कानून से ही हटा दिया जाए, जबकि देश भर के हर राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान है.
सिंघवी ने कहा था कि ये आश्चर्यजनक है कि INX मीडिया केस में सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज ने एयरसेल-मैक्सिस डील का जिक्र किया है, जिसका INX मीडिया के केस से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आर्डर पर लिखा गया. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि जो हमें दस्तावेज मिले हैं, वो डिजिटल फॉर्म में हैं. हमारे पास ई-मेल है, जिसके बारे में चिदंबरम से पूछना है, बहुत बड़ा पैसा सेल कंपनियों में गया है और वो आगे भेजी गई, जिसकी जांच करनी है.
सिब्बल ने न्यायालय को हाइकोर्ट के आदेश से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने की पूरी घटना को बताया था. सिब्बल ने कहा था कि इस तरह गिरफ्तारी की गई, वह उनके मुवक्किल के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मेंशनिंग मामले में राहत दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं दी गई. 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को अग्रिम जमानत दी गई थी.
अगर वह कोर्ट नहीं आ पाते तो समझ में आता, लेकिन चिदंबरम की गिरफ्तारी शुक्रवार का समय देने के बाद की गई. हमने स्पेशल जज के आदेश को चुनौती दी है. चिदंबरम की पोती के नाम पर भी प्रॉपर्टी है. सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के हिरासत रहने पर अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता.