इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विशेष सलाहकार रहे इरफान सिद्दिकी को रविवार को जमानत मिल गई. किरायेदारी करार के एक मामले में गिरफ्तार किए गए इरफान को एक दिन पहले न्यायिक दंडाधिकारी ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में आदिला जेल भेज दिया था. न्यायिक दंडाधिकारी महरीन बलूच ने 20,000 रुपये के मुचलके पर सिद्दिकी और उनके किरायेदार जावेद इकबाल की जमानत मंजूर की. आंतरिक मंत्री द्वारा अदालत से आदेश प्राप्त होने की पुष्टि किए जाने के शीघ्र बाद दोनों को रिहा कर दिया गया.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, सिद्दिकी और इकबाल को शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया. उनके खिलाफ पाकिस्तानी दंड संहिता (पीपीसी) की धारा 188 के तहत किरायेदारी कानून तोड़ने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. गिरफ्तारी के अगले दिन शनिवार को सिद्दिकी और इकबाल को हथकड़ी लगाकर न्यायिक दंडाधिकारी महरीन बलूच की अदालत में पेश किया गया था.
नवाज शरीफ के पूर्व सलाहकार के वकील ने सिद्दिकी को मकान किराये के उस करार को लेकर गिरफ्तार किया गया जिस पर उन्होंने कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए क्योंकि मकान उनके बेटे का है. हालांकि दंडाधिकारी ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
उनकी जमानत का फैसला आने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की नेता मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के लोगों में अभी विवेक है.उन्होंने प्रधानमंत्री इमरान खान को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान के लोग सच के साथ एकजुट हो जाएं तो ‘चुने गए और अयोग्य’ का जल्द ही अंत हो जाएगा. पूर्व सूचना मंत्री ने मामले में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए मीडिया का आभार जताया.